फ्लैट देने में देरी होगी तो हर महीने बिल्डर देगा बीस हज़ार रुपए जुर्माना
लखनऊ-
फ्लैट खरीदने वालों के लिए एक राहत की खबर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसके तहत बुकिंग के बाद अगर फ्लैट मिलने में देरी होती है तो आपको हर महीने 20 हजार रुपये का हर्जाना मिलेगा।
आपको बता दें कि आयोग ने पार्श्वनाथ डिवेलेपर्स को यह आदेश दिया है कि उसके प्लैनेट नाम से चल रहे प्रोजेक्ट में हो रही देरी से ग्राहकों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए ग्राहकों को हर्जाना दिया जाए। यह प्रोजेक्ट लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में चल रहा है।
आदेश के मुताबिक जिस दिन ग्राहक फ्लैट की बुकिंग कराएंगे यानी डील होने के 54वें महीनें से हर्जाने की रकम मिलना शुरू हो जाएगी। दरअसल पार्श्वनाथ डिवेलेपर्स ने बताया था कि उसे लखनऊ डिवेलपमेंट अथॉरिटी के तरफ से सारे अप्रुवल मिल गए है लेकिन जब ग्राहक साइट पर पंहुचे तो काम रुका हुआ था। ऐसे में ये कड़ा कदम उठाया गया।
दरअसल लोगों ने 2006 में पार्श्वनाथ प्लेनेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में फ्लैट्स खरीदे थे। एग्रीमेंट के तहत ग्राहकों को 42 महीने के अंदर फ्लैट मिल जाना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद सभी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आयोग का यह आदेश है कि बिल्डर को अब पार्श्वनाथ प्लेनेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 175 स्क्वायर मीटर का फ्लैट बुक कराने वाले लोगों को हर महीने 15 हजार और बड़े फ्लैट बुक कराने वालों को हर महीने 20 हजार रुपये का हर्जाना देना होगा।
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