व्हाट्स एप पर लगे बैन – सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल,29 जून को होगी सुनबाई
नई दिल्ली | प्रसिद्द मोबाईल एप्लीकेशन व्हाट्स ऐप को प्रतिबंधित भारत में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 जून को सुनवाई करेगा।
सूचना अधिकार कार्यकर्त्ता सुधीर यादव द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप ने अप्रैल से एन्किप्रशन सिस्टम लागू कर दिया है जिससे इस पर भेजे गए सन्देश गोपनीय रहते हैं। यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी इन संदेशों को डी-कोड नहीं कर सकतीं। याचिका में कहा गया है कि अगर खुद व्हाट्स ऐप भी चाहे तो वह भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं कर सकता है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस नई प्रणाली की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान करने में आसानी होगी और देश की सुरक्षा को खतरा होगा। सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों को मानीटर नहीं कर पाएंगी। ऐसे में व्हाट्स ऐप पर बैन लगना चाहिए। याचिका में व्हट्स ऐप के अलावा कुछ अन्य मोबाईल एप्लीकेशनों का जिक्र भी किया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि एन्क्रिप्शन को सुपर कंप्यूटर से भी इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं है और ऐसे में आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा एजेंसियां न तो इंटरसेप्ट कर सकती हैं न ही जांच को आगे बढ़ा सकती हैं। इसलिए व्हाट्स ऐप, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे एप्स पर रोक लगाई जानी चाहिए। 29 जून को मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में होगी।
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